Hyderabad: हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने यूरो एक्जिम बैंक को दी राहत,कहा-अपुष्ट सामग्री न हो प्रकाशित

आदेश में अदालत ने बैंक की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में इस मामले से जुड़े किसी भी प्रकाशन या प्रसारण में तथ्यात्मक शुद्धता और पर्याप्त साक्ष्य होना अनिवार्य होगा।

हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने ₹100 करोड़ के मानहानि मुकदमे में एक अहम अंतरिम आदेश पारित करते हुए मीडिया कवरेज की सीमाएं तय कर दी हैं। यह मामला यूरो एक्जिम बैंक द्वारा एक कारोबारी और मीडिया संस्थान के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें बैंक ने अपने खिलाफ प्रसारित कथित रूप से झूठे और अप्रमाणित आरोपों को चुनौती दी है।

अदालत का फैसला।

अदालत का फैसला।

यह आदेश में अदालत ने बैंक की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में इस मामले से जुड़े किसी भी प्रकाशन या प्रसारण में तथ्यात्मक शुद्धता और पर्याप्त साक्ष्य होना अनिवार्य होगा।

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