Gwalior: मासूम से पहले की दरिंदगी फिर उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, आरोपी को सजा-ए-मौत

ग्वालियर के डबरा में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे समाज को झकझोर दिया। इस अपराध में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए फांसी का आदेश दिया है।

Gwalior News: अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में ग्वालियर की डबरा सिविल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में हड़कंप मच गया तथा आक्रोश का माहौल था। बताया जा रहा है कि जब अबोध बालिका घर के बाहर बारात देखने निकली थी। तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ एक खेत में ले गया था, जहां दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।

Gwalior Dabra Civil Court Sentences Man to Death for Rape and Murder of Minor Girl (Symbolic Photo)

मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा (सांकेतिक फोटो)

कब की है घटना?

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया है कि घटना 6 फरवरी 2023 की है। जब एक अबोध बालिका अपने घर से बारात देखने के लिए निकली थी और जब वो देर रात तक वापस नहीं आई, तो उसके परिजनों ने ढूंढना प्रारंभ किया और पूछताछ शुरू की। तब पता लगा कि शेरू नामक व्यक्ति के साथ आखिरी बार देखी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना करहिया में की। थाना करहिया ने आरोपी को राउंड अप करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की। तो आरोपी शेरू जाटव जल्दी ही टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अबोध बालिका के साथ घिनौना कृत्य किया है और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है।

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