फिरोजाबाद में अदालत ने एक सिरफिरे आशिक को मौत की सजा सुनाई है। एकतरफा प्यार में पागल आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने महिला के डेढ़ साल के बच्चे आरव की जमीन पर पटक-पटकर कर हत्या कर दी थी। अदालत ने फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के इस बहुचर्चित हत्याकांड में विराज को दोषी मानते हुए उसे मासूम की इस नृशंस हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई है।
मासूम को पटक-पटककर मारने वाले को मिली मौत की सजा
डेढ़ वर्षीय मासूम की सड़क पर पटक-पटकर हत्या के मामले में अदालत ने उसे कल यानी गुरुवार 9 जुलाई को ही दोषी करार दिया था। बता दें कि विराज ने इसी साल 29 मई को शिकोहाबाद में डेढ़ साल के आरव को जमीन पर पटक-पटककर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सिर्फ 6 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद 39 दिन में ही अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा भी सुना दी।
जिला अदालत के जज डॉ. बब्बू सारंग ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को गुरुवार को दोषी करार देने के बाद सजा के लिए आज यानी 10 जुलाई की तारीख तय की थी। गौरतलब है कि बदायूं के शेखूपुर निवासी विराज एक महिला से एकतरफा प्यार करता था।
विराज, महिला पर शादी का दबाव भी बना रहा था। जब महिला ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह नाराज हो गया और वह महिला के डेढ़ साल के बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बच्चे को एक सुनसान गली में ले गया और वहां कई बार जमीन पर पटक-पटककर मासूम की जान ले ली। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। CCTV फुटेज वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया। पुलिस ने विराज को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
इस मामले में सिर्फ 6 दिनों के भीतर 13 लोगों की गवाही हुई। सुबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने विराज को दोषी ठहराया।
