Delhi News: दिल्ली में 23 अगस्त के UGC रोलबैक प्रदर्शन को अनुमति नहीं, धारा 163 लागू

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने शाह ऑडिटोरियम में 23 अगस्त को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति मिलने से जुड़े सोशल मीडिया दावों को फर्जी बताया। पुलिस ने कहा कि उत्तरी दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है।

Delhi Protest: दिल्ली पुलिस ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेश (UGC) 2026 और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ 23 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन दावों को "झूठा और भ्रामक" करार दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि इस प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई है। पुलिस के अनुसार, उत्तरी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 पहले से लागू है, जिसके चलते किसी भी तरह के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

Delhi Police

शाह ऑडिटोरियम में 23 अगस्त के प्रदर्शन को अनुमति नहीं, नॉर्थ दिल्ली में धारा 163 लागू (File image)

फर्जी दावों पर पुलिस की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स और आम नागरिकों को बिना सत्यापन वाले भ्रामक वीडियो या संदेश शेयर न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि शाह ऑडिटोरियम या आसपास किसी भी समूह को प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी गई है।

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