प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े हुए नियम, दिल्ली में आज से बैन हुई इन गाड़ियों की एंट्री; सरकार ने शुरू की सख्त मॉनिटरिंग

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने 1 नवंबर यानी आज से BS-6 मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी है। BS-IV और पुराने वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।

Delhi Vehicle Entry Ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों के मौसम में तेजी से बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है।

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दिल्ली में BS-III और इससे नीचे के मानक के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर बैन (सांकेतिक तस्वीर | iStock)

पुराने वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध

CAQM के ताजा निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में BS-VI से नीचे के (जैसे BS-IV और BS-III) अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। यह नियम लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहनों (LGV, MGV, HGV) सभी पर लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में निर्णायक कदम है।

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