दिल्ली-NCR में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत

दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को दिल्ली में बैन करने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार कर लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। पर इस मामले में 12 अगस्त को एक बड़ा अपडेट उस वक्त सामने आया जब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को दिल्ली में बैन करने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार कर लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया।

10 year old diesel cars relief

दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को लेकर अहम अपडेट (फोटो:canva)

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि इन वाहनों (जिन्हें ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स’ की श्रेणी में रखा गया है) के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब फिलहाल वाहन मालिकों को अभी किसी तरह की जब्ती या जुर्माने का सामना नहीं करना होगा, ये फिलहाल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

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