Manish Sisodia : आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायिक हिरासत पूरी होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। सीबीआई की इस अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने सिसोदिया को अगले दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसकी जांच अहम पड़ाव पर है ऐसे में उनसे और पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई की दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2… t.co/ICOUjleD2n
— ANI (@ANI) Apr 3, 2023
आबकारी नीति मामले में सिसोदिया ने पिछले सप्ताह जमानत अर्जी दायर की थी लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया की रिहाई से जारी जांच प्रभावित होगी। वहीं सिसोदिया को जमानत न मिलने पर आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जमानत के लिए उनकी पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
गौर हो कि शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि पूरे मामले में आपराधिक साजिश रचने का सिसोदिया को प्रथम दृष्टया सूत्रधार माना जा सकता है।
'वह जमानत पाने के हकदार हैं'
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था, 'मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया, उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ' उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार हैं।
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