Delhi: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां लाखों लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगने जा रही हैं। इस लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पूरे दिल्ली में चालान/नोटिस के निपटारे के लिए कुल 144 लोक अदालत लगाई जाएंगी। सभी जगह 1000 चालान भेजे जाएंगे। इन लोक अदालतों में एक दिन में 1,44,000 ट्रैफिक चालान के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलकर इन लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहे हैं। दोनों विभागों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इन अदालतों के बारे में पूरी डिलेट अपलोड कर दी है। जहां से कोई भी इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।
दिल्ली में 11 फरवरी को लोक अदालत
बता दें कि कि इन लोक अदालतों में सिर्फ कंपाउंडेबल (भुगतान योग्य) चालान ही लिए जाते हैं। इन लोक अदालतों में सिर्फ 31 अक्टूबर 2022 तक के लंबित और पुराने चालानों को ही लिया जाएगा। इस लोक अदालत में नॉन कंपाउंडेबल चालान या ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा, जिन्हें पहले ही कोर्ट में भेजा जा चुका है। इसके अलावा वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर लंबित और विवादित चालानों को भी इस लोक अदालत से बाहर रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इन सभी लोक अदालतों में 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी और शाम साढ़े तीन बजे तक चलेंगी। इस दौरान प्रत्येक लोक अदालत में 1000 चालान या नोटिस पर सुनवाई होगी।
ऐसे उठाएं लोक अदालत का फायदा
जो वाहन चालक इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए आना चाहते हैं वे अपने नोटिस या चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वाहन चालकों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगऑन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार इस वेबसाइट पर उपरोक्त लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और यह 11 फरवरी की सुबह तक चालू रहेगा। पर्ची डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखें कि पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में दिए गए समय पर ही पहुंचे। साथ ही अपने साथ इस पर्ची का प्रिंट-आउट रखना न भूलें।देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
