Fire Crackers Ban in Delhi: दिल्ली में सर्दियों की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है कि राजधानी की आबोहवा खराब होने लगी है। दिल्ली का AQI 224 यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन लगा दिया है। मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में "सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण ,बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध।"
दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों पर बैन
प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर बैन
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए), वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (केंद्र शासित प्रदेश) नियम, 1983 के नियम 20 (ए) (6) तहत दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और सार्वजनिक हित की आवश्यकता को समझते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।
नोटिफिकेशन में जारी निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर बैन है। बिक्री में ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी को भी शामिल किया गया है। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ दिल्ली पुलिस को दिए गए निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए है। यदि इसके बाद भी दिल्ली में पटाखों के बिक्री, भंडारण या उन्हें फोड़ते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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