वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला : सुनवाई में अदालत ने कहा, भाई-भतीजावाद भी भ्रष्टाचार है; AAP विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 10 पर आरोप तय

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 11 लोगों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं। 2018 से 2021 के बीच हुई कथित अवैध नियुक्तियों से सरकारी खजाने को 27 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। अदालत ने इसे सत्ता का दुरुपयोग और सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई कथित नियुक्ति घोटाले ने राजधानी की राजनीति में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 10 अन्य के खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सरकार और कानून के प्रति गंभीर लापरवाही का उदाहरण है।

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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान (फोटो - PTI)

विशेष CBI जज दिग्विनय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड में की गई नियुक्तियां सेवा नियमों का उल्लंघन थीं, जिन्हें सत्ता के दुरुपयोग और अवैध वित्तीय लाभ के तौर पर देखा जा सकता है। अदालत के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने 2018 से 2021 तक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए दर्जनभर से अधिक नियुक्तियां कीं, जिनमें से अधिकांश उनके अपने करीबी या राजनीतिक सहयोगी थे।

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