Penalty for Stubble Burning: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पराली जलाने की पेनाल्टी बढ़ा दी गई है। अब पराली जलाने पर 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने जुर्माने को दोगुना कर दिया है। किसे कितना जुर्माना देना इसके लिए कुछ मापदंडों को तय किया गया है।
पराली जलाने पर बढ़ा जुर्माना
जुर्माना देने के लिए मापदंड
केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पेनाल्टी फीस को दोगुना कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर पराली जलाने के लिए 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं दो एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जिन किसानों की जमीन पांच एकड़ से अधिक हैं, उन्हें पराली जलाने की हर घटना के लिए 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
एक से 15 नवंबर तक चरम पर होता है प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से निकलने वाले धुएं, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के चलते शरद ऋतु के अंत में और सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एक से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने भी कड़ा रुख जाहिर किया था।
(इनपुट - भाषा)
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