Delhi News: कोर्ट ने की GST चोरी मामले में आरोपी की याचिका खारिज, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में एक आरोपी की याचिका खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने न्याय प्रणाली का दुरुपयोग मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ सिंह ललेर ने जीएसटी चोरी के एक मामले में एक आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश द्वारा उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जीएसटी चोरी के मामले में आरोपित, कपिल अरोड़ा ने अक्टूबर 2024 के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, जिसे अदालत ने निरर्थक और न्याय प्रणाली के दुरुपयोग का उदाहरण बताया।

Patiala House Court Delhi

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न्यायाधीश ने गैरकानूनी रास्तों के कारण न्याय प्रणाली धीमी होती है

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