Delhi: करदाताओं के लिए राहत बन रही MCD की 'सुनियो' स्कीम, पांच सालों के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज-जुर्माने होंगे माफ

दिल्ली नगर निगम की संपत्ति कर निपटान योजना, जो 2025-26 के लिए 1 जून से 30 सितंबर तक लागू रहेगी, करदाताओं की चिंता कम कर रही है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्होंने पिछले सालों में संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। इस योजना के तहत, करदाताओं को केवल चालू वित्त वर्ष और पिछले पांच वर्षों का मूल संपत्ति कर बिना किसी ब्याज या जुर्माने के जमा करना होगा, जिससे सभी पुराने बकाया राशि माफ हो जाएगी।

Delhi News: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर निपटान योजना (सुनियो) 2025-26 के तहत करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की है। यह योजना 1 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक लागू है और इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जो बीते सालों में किसी कारणवश संपत्ति कर जमा नहीं कर पाए।

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सुनियो योजना से मिल रही करदाताओं को राहत

नजफगढ़ जोन के संयुक्त कर निर्धारक एवं समाहर्ता अजय कुमार ने जानकारी दी कि इस विशेष योजना के तहत करदाताओं को केवल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) का मूल कर ही जमा करना होगा। इस दौरान बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकेगी।

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