Delhi Excise Policy Case: ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दीं ये दलीलें-Video

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलEdited by: रवि वैश्य
  • Updated Apr 12, 2023, 11:01 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ई-मेल भिजवाये थे कि नीति को जनता की स्वीकृति है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष यह दलील दी।ईडी के वकील ने अदालत से कहा, 'हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल भिजवाये थे। ये ईमेल न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल अकाउंट पर भी प्राप्त हुए हैं। ईमेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी।'

ED on Manish Sisodia Bail

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध

ईडी ने अदालत को बताया कि ये पहले से गढ़े हुए ये ईमेल भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने बाद में अपने 'इंटर्न' से ये ईमेल भेजने के लिए कहा था।अधिवक्ता ने कहा, 'गढ़े हुए ईमेल यह दिखाने के लिए भेजे गए थे कि नीति को जनता की स्वीकृति है। यह एक दिखावटी स्वीकृति है...रिश्वत के बदले शराब उत्पादक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था।'

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