दिल्ली के वकीलों के लिए राहत भरी खबर आई हैं। उन्हें अब भीषण गर्मी में काले कोट नहीं पहनने पड़ेंगे। दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी) ने अपने सदस्यों को जिला अदालत में गर्मियों में काला कोट पहनने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। इस संबंध में 24 मई को नोटिस जारी की गई है। जिसके अनुसार वकीलों को 16 मई से 30 सितंबर तक यह छूट रहेगी।
वकीलों को गर्मियों में काला कोट पहनने से छूट
नोटिस में कहा गया है, ‘‘ सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (जीजी) के तहत नियम में संशोधन के अनुसार, वकीलों को गर्मियों के दौरान, यानी 16 मई से 30 सितंबर तक काले कोट पहनने से छूट दी गई है। यह प्रावधान ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)’ को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले वकीलों की पोशाक पर नियम बनाने का अधिकार देता है और बीसीआई इस सिलसिले में जलवायु परिस्थितियों पर विचार कर सकती है।
बिना काले कोट के आ सकते हैं अदालत
एसोसिएशन के सचिव विकास गोयल के हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है, ‘‘सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालतों में काले कोट पहने बिना उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सदस्यों को पोशाक विधान के अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जो एक वकील के लिए अनिवार्य है।’’
(इनपुट - भाषा)
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