गाजीपुर डेयरी फार्म के मंदिर परिसर में अवैध दुकानों पर निगम की सख्ती, 5 दिन में दुकानें हटाने का आदेश

गाजीपुर डेयरी फार्म के मंदिर परिसर में अवैध रूप से बनी 12 दुकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दुकानदारों को पांच दिनों के भीतर स्थान खाली करने का नोटिस चस्पा किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह स्थल धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित था, व्यापार के लिए नहीं।

Delhi News: गाजीपुर डेयरी फार्म के मंदिर परिसर में अवैध रूप से बनाई गई 12 दुकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने बुधवार को इन दुकानों पर नोटिस जारी किया, जिसमें दुकानदारों को पांच दिनों के भीतर स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो विभाग स्वयं कार्रवाई करेगा।

Order to Demolish Illegal Shops in Ghazipur Dairy Farm Temple Complex (Photo Canva)

गाजीपुर डेयरी फार्म मंदिर परिसर में अवैध दुकानों को हटाने का का आदेश (फोटो: Canva)

विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेयरी फार्म में मंदिर और मस्जिद के लिए विशेष रूप से निर्धारित स्थान था, लेकिन लोगों ने वहां अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया। इन दुकानों में पशुओं के लिए चारा, भवन निर्माण सामग्री और मेडिकल स्टोर शामिल हैं। निगम ने धार्मिक स्थलों के लिए जगह दी थी, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। विभाग को इस मामले में शिकायतें प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पूर्व डेयरी फार्म की मस्जिद में भी अवैध निर्माण किया गया था, जिसे विभाग ने तोड़ दिया था।

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