Delhi Blast Case: फिदायीन हमले की कसम खाने वाले यासिर अहमद डार को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा; धमाके की साजिश में थी सक्रिय भूमिका

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके मामले में प्रमुख आरोपी यासिर अहमद डार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद स्पेशल NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी डार को NIA ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि डार आतंकी नेटवर्क का अहम हिस्सा था और आत्मघाती हमलों की योजना में शामिल था।

Delhi Blast Case Update: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके से जुड़े मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल यासिर अहमद डार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद स्पेशल NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डार जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का निवासी है। NIA ने यासिर अहमद डार को नई दिल्ली से हिरासत में लिया था। उसे केस नंबर RC-21/2025/NIA/DLI के तहत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के मुताबिक, डार 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

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यासिर अहमद डार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया (स्क्रीनग्रैब : ANI)

आतंकी साजिश में सक्रिय भूमिका

जांच में सामने आया है कि यासिर अहमद डार इस हमले के आतंकी नेटवर्क का अहम हिस्सा था। NIA का दावा है कि उसने आत्मघाती हमलों जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की कसम खाई थी। वह धमाके को अंजाम देने वाले मारे गए आतंकी उमर-उन-नबी और अन्य आरोपी मुफ्ती इरफान के लगातार संपर्क में था।

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