दिल्ली दंगा मामला: AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना

Delhi Riots 2020: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

Delhi Riots 2020: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उसकी जिम्मेदारी इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने की थी, लेकिन उसने अपनी स्थिति का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया।

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आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (फाइल फोटो)

हुसैन को 10 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147 (दंगा करने) और 109 (अपराध के लिए उकसाने या उसमें सहायता करने) के तहत दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा, ''दोषी को कम सजा देने के पक्ष में पेश की गई परिस्थितियों की तुलना में अधिक सजा देने को उचित ठहराने वाले कारक कहीं अधिक प्रभावी हैं। ऐसी कोई भी ठोस वजह सामने नहीं आई है, जो कम सजा दिए जाने को उचित ठहरा सके।''

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