Delhi Special Traffic Court: दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक चालानों के बोझ को कम करने के लिए जुलाई से विशेष ट्रैफिक अदालतें शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये अदालतें जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होंगी और हर दूसरे शनिवार व प्रत्येक रविवार को लगेंगी। इसक कदम का मकसद वाहन मालिकों और कामकाजी लोगों को कार्यदिवस में कोर्ट जाने की परेशानी से राहत देना है।
सांकेतिक फोटो
सभी जिलों में लगेंगी दो स्पेशल अदालतें
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सभी 11 जिलों में दो-दो विशेष अदालतें लगाई जाएंगी। इनकी शुरुआत 5 जुलाई से होने वाली है। ये अदालतें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगी। इनमें मुख्य रूप से उन मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनका निपटारा जुर्माना भरकर किया जा सकता है।
दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 15 जून तक 4.30 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित हैं। इनमें करीब 1 करोड़ स्पॉट चालान और 3.30 करोड़ ऑटोमेटेड कैमरों से जारी किए गए चालान शामिल हैं। इस साल जारी हुए 42.2 लाख चालानों में से 96.5% मामले अभी भी लंबित हैं। तय समय के अंदर भुगतान या समाधान नहीं होने पर चालान वर्चुअल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे लंबित चालानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों की सुविधा के लिए पहले से शाम की अदालतें और लोक अदालतें चल रही हैं, लेकिन कामकाजी लोगों को ऑफिस डे के कारण कोर्ट पहुंचने में परेशानी होती है। इसी वजह से अब वीकेंड में भी विशेष व्यवस्था शुरू की जा रही है।
ऑनलाइन चालान कैसे भरें?
- सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित डिजिटल पोर्टल पर जाएं।
- चालान के निपटारे के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करें।
- पोर्टल से अपना चालान डाउनलोड करें।
- अपनी सुविधा के मुताबिक कोर्ट, तारीख और समय चुनें।
- जुर्माना UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) या अन्य डिजिटल माध्यमों से जमा करें।
एक दिन में 700 चालान का निपटारा!
अधिकारियों का मानना है कि हर अदालत में प्रतिदिन लगभग 700 चालानों का निपटारा किया जा सकेगा। इससे चालान के लंबित मामलों की संख्या कम होगी और लोगों के लिए चालान निपटाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
