BS-6 वाहन प्रतिबंध से NCR के वकीलों-कर्मचारियों को छूट, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि इस अधिसूचना में ही पर्यावरण विभाग को यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्य श्रेणियों के वाहनों को विशेष छूट दे सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले वकीलों और अदालती कर्मचारियों को राहत दी है। इसके तहत, वे उन दिनों शहर में ऐसे वाहनों से प्रवेश कर सकते हैं जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, बशर्ते उन दिनों अदालतें काम कर रही हों। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। इस याचिका में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी इलाकों में रहने वाले वकीलों को, राष्ट्रीय राजधानी में गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों से छूट देने की मांग की गई थी।

DELHI POLLUTION

फाइल फोटो

एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी कि वकील और अदालती कर्मचारी न्यायिक प्रणाली का एक अहम हिस्सा हैं। इसलिए, उन्हें अदालती कार्यवाही में शामिल होने और अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने वाहनों से दिल्ली आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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