दिल्ली बस गैंगरेप केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तय किए आरोप, 24 अक्टूबर से शुरू होगा ट्रायल

दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में चालक और कंडक्टर के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और POCSO एक्ट के तहत आरोप तय किए।

Delhi Bus Rape Case: दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बस गैंगरेप मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण और POCSO एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। अदालत ने इस मामले में 24 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इस पूरी कार्यवाही को बंद कमरे (In-camera trial) में चलाया जा रहा है।

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दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बस चालक और कंडक्टर पर तय किए आरोप (सांकेतिक फोटो)

पर्याप्त सामग्री मिलने पर कोर्ट ने तय किए आरोप

तीस हजारी स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष POCSO जज सोनम गुप्ता ने बुधवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद मामले को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया है। पुलिस ने इस मामले में 18 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने 24 सितंबर को संज्ञान लिया था। करीब 400 पन्नों की चार्जशीट में अभियोजन पक्ष के 50 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं।

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