Delhi Racial-Abuse Case: दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की तीन युवतियों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी दंपत्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नस्लीय टिप्पणी का शिकार हुईं बहनों से की मुलाकात (फोटो साभार: @gupta_rekha)
CM रेखा ने पीड़ित युवतियों से की मुलाकात
इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नस्लीय टिप्पणी का शिकार हुईं नॉर्थ ईस्ट की पीड़ित युवतियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' मुलाकात की तस्वीर साझा कर कहा, ''आज, मैंने नॉर्थ ईस्ट के अपने उन युवा साथियों से मुलाकात की, जो दिल्ली में हाल ही में हुई दुखद घटना से प्रभावित हुई हैं। वे साहसी, दृढ़ और संभावनाओं से भरे हुए हैं। इस कठिन समय में मैंने उन्हें अपने पूर्ण सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया है।''
उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि दिल्ली विविधता, सम्मान और आपसी गरिमा का शहर है। इस घटना में शामिल शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में नफरत, भेदभाव, धमकी या नस्लीय दुर्व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे युवा विद्यार्थियों की गरिमा, सुरक्षा और भविष्य सर्वोपरि हैं। साथ ही, मैं सभी संबंधित लोगों से आग्रह करती हूं कि छात्राओं और उनके परिवारों की निजता का सम्मान करें। इस समय उन्हें जो सहारा, भरोसा और संवेदनशीलता चाहिए, वह हमें मिलकर सुनिश्चित करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर के हमारे भाई-बहनों को उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य राज्य के नागरिक को। सीमावर्ती राज्यों से लोग यहां आकर मेहनत करते हैं और दिल्ली की प्रगति में योगदान देते हैं।
CM रेखा ने जताई चिंता
इससे पहले उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की युवतियों के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया से मिली। मुख्यमंत्री ने कहा, ''दिल्ली के मालवीय नगर में हमारी नॉर्थईस्ट की बहनों के साथ दुर्व्यवहार की घटना मेरे संज्ञान में आई है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी मुझे टैग किया।''
किन धाराओं में दर्ज हुई FIR
आरोपी दंपत्ति के खिलाफ मालवीय नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी की सजा), धारा 196 (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) और धारा 3(5) (साझा आपराधिक मंशा से किया गया कृत्य) के तहत दर्ज की गई है।
