'अवैध रूप से बनाई हो पांचवीं मंजिल तो तुरंत कर दो सील', सत्य निकेतन हादसे के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने दे दिया आदेश

दिल्ली के भवन उपनियमों के तहत 17.5 मीटर की ऊंचाई महत्वपूर्ण सीमा मानी जाती है। इस सीमा तक स्टिल्ट पार्किंग के साथ अधिकतम चार मंजिल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कुल पांच स्तर की संरचना बनती है। बिना स्टिल्ट के इमारत की ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित रहती है।

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग जिसमें पीजी चलाई जा रही थी, के धाराशायी होने के बाद रेखा सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। हादसे के बाद कार्रवाई के क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में अवैध रूप से पांचवीं मंजिल बनवाने वाले भवनों को तत्काल रूप से सील करने के आदेश दिए। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को जर्जर और खतरनाक इमारतों की नए सिरे से पहचान करने के लिए सर्वेक्षण तेज करने को कहा गया है।

Rekha Gupta

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली भर में अनधिकृत रूप से पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और अन्य इमारतों का भी गहन निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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