अब 50 नहीं सीधा 500 रुपये लगेगा जुर्माना, दिल्ली में सड़क पर पेशाब करने से लेकर कुत्ता घुमाने तक के नए नियम; लगेगा 10 गुना ज्यादा चार्ज

Delhi Crime List: मामूली जुर्माने की जगह अब तय पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव है। गंदगी न हटाने पर, जिस पर अभी ₹50 का जुर्माना लगता है, पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद ₹500 का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने या गंदगी फैलाने पर, जिस पर पहले ₹50 तक का जुर्माना लगता था, अब ₹500 का जुर्माना लग सकता है।

Delhi Civic offences New Charges: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने वाले मालिक पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन संसद में पेश जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली में सड़क पर पेशाब करने से लेकर कुत्ता घुमाने तक के नए नियम; लगेगा 10 गुना ज्यादा चार्ज

दिल्ली में सड़क पर पेशाब करने से लेकर कुत्ता घुमाने तक के नए नियम; लगेगा 10 गुना ज्यादा चार्ज

यह बदलाव जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई संशोधन प्रस्तावित किये गए हैं।

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