Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।

Pune Car Accident Case: पुणे जिला अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक मामले में जमानत दी है, जिसके तहत उन पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज है।

Pune Porsche car accident case

फाइल फोटो।

नाबालिग आरोपी के पिता के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना उनका कर्तव्य है और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।

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