दिल्ली-NCR के CNG वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी गैस

Delhi News: दिल्ली-NCR में CNG वाहनों के लिए अब वैलिड कंप्लायंस प्लेट के साथ हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना जरूरी होगा। IGL ने CNG पंपों पर इसकी जांच शुरू कर दी है। बिना सर्टिफिकेट वाले वाहनों को गैस नहीं मिलेगी।

दिल्ली-NCR में सीएनजी वाहनों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब सीएनजी गाड़ियों में केवल वैध कंप्लायंस प्लेट दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए सिलिंडर के 'हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट' (Hydro-Test Certificate) को दिखाना होगा। एक्सपायर्ड या बिना सर्टिफिकेट वाले वाहनों को CNG नहीं दी जाएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अपने सभी CNG पंप संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कंपनी के अधिकारी पंपों पर जाकर नियमों के पालन की निगरानी भी कर रहे हैं।

cng pump

दिल्ली-NCR में CNG भरवाने के लिए अब हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी (सांकेतिक फोटो)

क्यों उठाया गया यह कड़ा कदम?

सीएनजी सिलिंडरों की जांच को लेकर यह सख्ती दिल्ली के टिकरी कलां स्थित एक सीएनजी पंप पर सिलिंडर ब्लास्ट की घटना के बाद बढ़ाई गई है। 19 अगस्त को हुए उस दर्दनाक हादसे में तीन पंप कर्मियों की मौत हो गई थी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की जांच में सामने आया था कि जिस वाहन के सिलिंडर में ब्लास्ट हुआ, उसकी कंप्लायंस प्लेट वैध नहीं थी। भविष्य में इस तरह की सुरक्षा चूकों और हादसों को रोकने के लिए अब नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है।

End of Feed