Haryana Court: हत्या के दोषी पूर्व कुश्ती कोच को सजा-ए-मौत, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद होगा सजा पर अमल

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  • Updated Feb 24, 2024, 04:33 PM IST

हरियाणा में रोहतक की एक अदालत ने 2021 के मर्डर केस का फैसला सुनाया। पूर्व कुश्ती कोच ने 3 साल पहले छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोषी को मौत की सजा दी है।

Haryana Court: रोहतक की एक अदालत ने शुक्रवार को एक कुश्ती कोच को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने फरवरी 2021 में चार वर्षीय लड़के समेत छह लोगों की हत्या के जुर्म के दोषी को सजा सुनाई। साथ ही एक लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने सुखविंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 1.26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Death Sentence

पूर्व कुश्ती कोच को मौत की सजा (सांकेतिक फोटो)

इन लोगों को उतारा था मौत के घाट

पुलिस के अनुसार सोनीपत जिले के बड़ौदा गांव के निवासी सुखविंदर ने 12 फरवरी, 2021 को मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक और बेटे सरताज, कुश्ती कोच सतीश कुमार तथा प्रदीप मलिक और पहलवान पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि रोहतक में एक निजी कॉलेज से सटे कुश्ती स्थल पर हुई घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति अमरजीत घायल हो गया था। पुलिस ने तब कहा था कि सुखविंदर ने अपने खिलाफ कई शिकायतों के कारण सेवाएं समाप्त कर दिए जाने के बाद गुस्से में आकर यह अपराध किया था।

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