Chandigarh News: चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासक ने इसके लिए कंपीटेंट अथॉरिटी बनाई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को इसका अपीलेट अथारिटी नियुक्त किया गया है। यह आदेश जारी होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस में किए गए प्रावधानों के अनुसार अब चंडीगढ़ के लोग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी कार पूलिंग कर सकेंगे। मतलब प्राइवेट वाहन मालिक अपनी कार को टैक्सी की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि अपने वाहनों का एग्रीगेटर कंपनी के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर कंपनी इन निजी वाहनों का रिकार्ड रखेगी। बता दें कि एग्रीगेटर उसे कहते हैं जो पैसेंजर और ड्राइवर को एक सॉफ्टवेयर या एप के माध्यम से कनेक्ट करती है।
चंडीगढ़ में निजी वाहन चालक कर सकेंगे कार पूल
बता दें कि चंडीगढ़ को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाव देने के साथ अन्य वाहनों की भीड़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यूटी प्रशासन यह एग्रीगेटर गाइडलाइंस लेकर आया है। इसे लागू करने के लिए प्रशासन ने नवंबर 2022 में अधिसूचना जारी की थी। अब इससे जुड़े विवाद और मंजूरी के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इसके लागू होने के बाद शहर को काफी फायदा मिलेगा। ऑफिस या बाजार जाने के लिए अभी हर कोई अलग वाहन का यूज करता है, लेकिन कार पूल की सुविधा मिलने के बाद एक ही कार में तीन से चार लोग सफर कर सकेंगे।
