Rohtak News: रोहतक के सरकारी कार्यालयों में अफसर और कर्मचारी अब जींस-टीशर्ट नहीं पहन सकेंगे। जिला प्रशासन ने ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किया है। रोहतक के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कड़े ड्रेस कोड और आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस आदेश का मकसद दफ्तर के माहौल को और अधिक पेशेवर और अनुशासित बनाना है।
रोहतक में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड (AI Image)
फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य
नए आदेश के मुताबिक, अब रोहतक डीसी ऑफिस में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जींस और टी-शर्ट पहनकर नहीं आ सकेगा। इसके बजाय सभी अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, ग्रुप-डी के कर्मचारियों के लिए भी एक निर्धारित यूनिफॉर्म तय की गई है, जिसका पालन करना उनके लिए जरूरी होगा।
इसके साथ ही, अनऑफिशियल गहने और एक्सेसरीज के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कार्यालय का मानना है कि इस तरह के कैज़ुअल कपड़े और गैर-जरूरी चीजें काम के गंभीर माहौल को प्रभावित करती हैं और यह सरकारी वर्क कल्चर के अनुरूप नहीं हैं।
डिप्टी कलेक्टर ऑफिस से जारी हुआ आदेश
मोबाइल को लेकर भी सख्ती
ड्रेस कोड के अलावा मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दफ्तर के समय में मोबाइल फोन, ईयरबड्स या ईयरफोन का इस्तेमाल केवल आधिकारिक कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। इसके लिए भी पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी काम के दौरान अनावश्यक चीजों में व्यस्त न रहें और अपना ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित रखें।
नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और प्रोफेशनल माहौल बनाए रखने के लिए रोहतक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि अब अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार ही आएंगे। डीसी कार्यालय ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
