IRS अधिकारी से मारपीट के मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर को तीन महीने की सजा, छापेमारी के दौरान लगे थे गंभीर आरोप

CBI Officer Sentenced to Jail: लगभग 26 साल बाद, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के जॉइंट डायरेक्टर रमनीश गीर और रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विवेक पांडे को जेल की सजा सुनाई।

IRS Officer Assault Case: दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के दो अधिकारियों को दो दशक पहले एक छापेमारी के दौरान भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी के आवास में जबरन घुसने, मारपीट करने के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने दोषी ठहराए गए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वी के पांडे और रामनीश के खिलाफ सजा पर दलीलें सुनीं। रामनीश वर्ष 2000 में छापेमारी के समय पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। रामनीश इस समय सीबीआई में संयुक्त निदेशक हैं।

IRS अधिकारी से मारपीट के मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर को तीन महीने की सजा, छापेमारी के दौरान लगे थे गंभीर आरोप

IRS अधिकारी से मारपीट के मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर को तीन महीने की सजा, छापेमारी के दौरान लगे थे गंभीर आरोप

अदालत ने दोनों दोषियों पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा दायर शिकायत में दोनों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 427 (शरारत) और 448 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत आरोप लगाए गए थे।

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