नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत का इंसाफ : मुस्कान और साहिल को सजा-ए-मौत, कोर्ट में बोली-मेरी बेटी का ख्याल रखना

उत्तर प्रदेश के मेरठ के बेहद चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोनों को सात-सात साल की भी सजा सुनाई गई है।

यूपी के मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में सौरभ राजपूत की हत्या के दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को 30 सितंबर को सौरभ की हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। दोनों को साक्ष्य छिपाने के आरोप में सात-सात साल की भी सजा सुनाई गई है। इस दौरान मुस्कान ने कहा कि मेरी बेटियों का ध्यान रखना।

Meerut Blue Drum Murder Case

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा (फाइल फोटो)

मेरठ के इस हाई प्रोफाइल और चर्चित केस में बुधवार की सुबह सुनवाई हुई। जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों से अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन दोनों ने कोई बात नहीं रखी। कोर्ट में मृतक सौरभ राजपूत के भाई और मां मौजूद थीं। जिला जज ने फैसला सुनाते हुए दोनों को सबूत छुपाने के आरोप में सात-सात साल की भी सजा सुनाई है।

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