आधी आबादी के लिए नीतीश सरकार ने की फुलप्रूफ व्यवस्था, अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे गर्ल्स हॉस्टल

पटना के छात्रावास में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद सरकार ने बिहार में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा।

बिहार की राजधानी पटना के छात्रावास में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। वहीं, इस घटना के बाद सजग हुई सरकार ने बिहार में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यभर में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन देने पर विशेष जोर दिया गया है।

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।

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