MP: राहत वाली खबर! अब एमपी में प्रोपर्टी और वाटर टैक्स पर मिलेगी इतनी छूट, सरकार की ये है योजना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 9, 2023, 10:50 PM IST

MP: नगरीय विकास एवं आवास महकमे की ओर से संपत्ति और जल कर देने वाले लोगों को छूट दी है। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। दो किश्तों में यह रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी यानी कि, शनिवार को लगेगी। इधर से सुविधा 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालतों में भी दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी
  • नगरीय विकास एवं आवास महकमे ने किए आदेश जारी
  • दो किश्तों में रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी

MP: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नए साल के फरवरी महीने में ये एक राहत वाली बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के लोगों को कर में छूट का प्रावधान कर एक सौगात दी है। बता दें कि, नगरीय विकास एवं आवास महकमे की ओर से संपत्ति और जल कर देने वाले लोगों को छूट दी है। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी।

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अब एमपी में प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स पर मिलेगी छूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बात ये है कि, दो किश्तों में यह रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी यानी कि, शनिवार को लगेगी। इधर से सुविधा 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालतों में भी दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी। गौरतलब है कि, मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद महकमे ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि, नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दें।

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