शहीद की पत्नी और मां-बाप के बीच झंझट खत्म, सहायता राशि में बराबर का होगा हक; जानिए क्या है MP सरकार का प्लान

मध्य प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि शहीद की पत्नी और मां-बाप के बीच बराबर बांटने का निर्णय लिया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद के पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी। राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षाकर्मियों की शहादत की स्थिति में उसके परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Martyrs parents financial assistance

मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक

कैलाश विजयवर्गीय ने कही ये बात

शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर और व्यावहारिक रूप से वित्तीय सहायता शहीद के जीवनसाथी को दी जाती है, जबकि माता-पिता इससे वंचित रह जाते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अब मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कुल आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शहीदों के माता-पिता को दिया जाएगा। शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं।

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