Chhindwara Cough Syrup: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले 'कोल्ड्रिफ सिरप' (Coldrif Syrup) के वितरण से जुड़े मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA), भोपाल ने सख्त कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षकों के विशेष जांच दल द्वारा परासिया क्षेत्र में बेचे गए मिलावटी औषधि बैच नं. SR-13 से संबंधित निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर, परासिया स्थित तीन औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
कप सिरप (प्रतीकात्मक फोटो: istock)
दूषित सिरप बेचने और गलत बिल जारी करने का आरोप
जिन तीन मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है, उनमें पारस मेडिकल स्टोर, रसेला मेडिकल स्टोर और श्रीवास्तव मेडिकल स्टोर सभी परासिया (छिंदवाड़ा) स्थित हैं। मामले की जांच कर रही टीम न निरीक्षण में पाया कि इन तीनों मेडिकल स्टोर संचालकों ने न केवल दूषित औषधि, यानी 'कोल्ड्रिफ सिरप' (बैच नं. SR-13) का विक्रय किया, बल्कि उनके द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया है, जिसमें इन विक्रेताओं द्वारा गलत बिल भी जारी किए गए थे। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए यह लाइसेंस रद्द करने की सख्त कार्रवाई की गई है।
दुकानों को किया जाएगा सील
लाइसेंस निरस्त करने के आदेश की प्रतियां जारी होते ही, संबंधित अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से तीनों मेडिकल दुकानों को सील बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। FDA का यह कठोर कदम मिलावटी दवाओं की बिक्री के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति को दर्शाता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की मौत से जुड़े इस गंभीर मामले में किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही या गैरकानूनी काम को बख्शा न जाए और राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और वितरण की निगरानी को मजबूत किया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
