MLA आरिफ मसूद पर फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज को मान्यता दिलाने का आरोप, SIT को जांच के निर्देश

भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता दिलाई। यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है।

Bhopal News: भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने संस्थान, इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता दिलाई। यह एफआईआर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई, जहां कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इतने वर्षों तक बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई कॉलेज नहीं चल सकता। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को संचालित करने की अस्थायी अनुमति दी है।

Congress MLA Arif Masood (Photo: ANI)

कांग्रेस MLA आरिफ मसूद (फोटो: ANI)

हालांकि नए दाखिलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि आरिफ मसूद ने कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्देश दिया। यह जांच एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम द्वारा की जाएगी और टीम को 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी। जांच में यह पाया गया कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्जी एनओसी और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से कॉलेज के लिए मान्यता प्राप्त की थी।

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