Bhopal Municipal Corporation : राजधानी भोपाल के लोगों के लिए ये अहम खबर जानना जरूरी है। भवन निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से नया फरमान जारी किया गया है। बता दें कि 15 मीटर से ऊंची हर नई बिल्डिंग का कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए अब फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा। निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये नया नियम रिहायशी, धार्मिक व सामुदायिक भवनों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि अब तक प्रोविजनल फायर एनओसी के जरिए ही नई बिल्डिंगों को कम्प्लीशन प्रमाण पत्र दिया जाता था। अब ई-नगर पालिका पोर्टल में बदलाव किए जाने के बाद हाल ही में इसे आमजन के लिए खोला गया है।
भोपाल में अब 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों के लिए फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा। (फाइल फोटो )
