Kajal Baraiya Murder Case: भावनगर के चर्चित काजल बारैया हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी फैजल उर्फ खाटकी लाखाणी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आर.वी. बुखारी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई।
भावनगर मर्डर केस (फोटो साभार- TNN)
ST डिपो में दिनदहाड़े हुई थी हत्या
मामला 4 सितंबर 2026 का है। आरोप के मुताबिक, फैजल उर्फ खाटकी ने भावनगर एसटी बस डिपो में काजल बारैया पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। वारदात की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी। घटना के बाद CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पूरे शहर में इस वारदात ने सनसनी फैला दी थी। दिनदहाड़े बस डिपो जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
एक महीने में दाखिल हुई थी चार्जशीट
हत्या के बाद नीलमबाग पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और महज एक महीने के भीतर, 4 अक्टूबर 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस की तेज जांच और मजबूत सबूतों के चलते कोर्ट में सुनवाई भी तेजी से हुई। अब अदालत ने आरोपी फैजल उर्फ खाटकी लाखाणी को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात के 62 दिन बाद आए इस फैसले को मामले की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें- सुधार के नाम पर मौज-मस्ती का अड्डा बनी खुली जेल
मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल
वारदात के अगले दिन पुलिस आरोपी को भावनगर एसटी डिपो स्थित घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। उस दौरान आरोपी के साथ पुलिस की मारपीट का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। काजल बारैया हत्याकांड में अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को अब शेष जीवन जेल में बिताना होगा। पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला इंसाफ की तरह माना जा रहा है।
