आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली बड़ी राहत, 2 PAN रखने के मामले में हाई कोर्ट ने दी जमानत, सजा निलंबित

15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आज ये फैसला सुनाया।

Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को दो पैन कार्ड रखने के मामले में राहत मिल गई है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दोनों की सजा निलंबित कर दी गई है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग नामंजूर कर दी गई। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Azam and abdullah

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिली राहत

दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की थी क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आज ये फैसला सुनाया।

End of Feed