नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Natural Guardian Father High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के तहत पिता नाबालिग बेटी का स्वाभाविक संरक्षक है। जब तक वह अयोग्य साबित न हो, उसे कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता।

Allahabad High Court Father Minor Custody: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा छह के तहत पिता अपनी नाबालिग बेटी का स्वाभाविक संरक्षक है और जब तक यह साबित न हो जाए कि वह उसका संरक्षक बनने के योग्य नहीं है, उसे बेटी की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने प्रयागराज के अधिवक्ता अभिषेक यादव की अपील स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। यादव ने उनकी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा उन्हें देने से इनकार करने संबंधी अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

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