UP: गाजियाबाद की महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति मिली, पिता ने कर दिया था घर में बंद

Ghaziabad Interfaith Marriage: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद की 26 वर्षीय महिला को पिता की कस्टडी से मुक्त कर उसके मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दी है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गाजियाबाद की एक महिला को उसके पिता की अभिरक्षा से मुक्त करते हुए उसे अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने 26 वर्षीय सोनिका चौहान को रिहा करने का आदेश दिया और उसे अपने पति अकबर खान के साथ रहने की अनुमति दी।

उप्र : गाजियाबाद की महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति मिली, पिता ने कर दिया था घर में बंद

उप्र : गाजियाबाद की महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति मिली, पिता ने कर दिया था घर में बंद (Social Media)

न्यायालय ने यह आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार ने अदालत के आठ सितंबर, 2026 के पहले के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को सोनिका को अदालत के समक्ष पेश किया था।

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