भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को दो साल की कैद, जानें किस मामले में अदालत ने सुनाई सजा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 5, 2023, 06:13 PM IST

Agra News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इटावा के सांसद राम शंकर कठेरिया को 12 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई। आगरा सांसद पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। इस सजा के बाद कठेरिया की सांसदी जानी लगभग तय मानी जा रही है।

Ramshankar Katheria News: इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने टोरंट अधिकारी से मारपीट के आरोप में सांसद कठेरिया का दोषी पाया। अदालत ने राम शंकर कठेरिया को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सांसद पर जुर्माना भी लगाया गया है।

Ramshankar Katheria

भाजपा सांसद को 12 साल पुराने मामले में मिली सजा।

मॉल में एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में दोषी

एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2012 में एक मॉल में एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई। उन्हें आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया। बता दें, मोदी सरकार 1.0 में राम शंकर कठेरिया राज्य मंत्री रहे। वो एससी-एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 में उन्होंने आगरा से चुनाव जीता था।

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