AAP विधायक चैतर वसावा को 7 साल की सजा, पत्नी समेत 9 आरोपी दोषी करार; जानें किस मामले में कोर्ट ने लिया फैसला

गुजरात में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा को एक संगीन मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट, धमकी और उगाही से जुड़े इस मामले में उनकी पत्नी समेत कुल नौ लोगों को भी दोषी ठहराया गया है।

Chaitar Vasava: गुजरात की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा को राजपीपला की सत्र अदालत ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले, धमकी और कथित उगाही के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा सहित सभी 9 आरोपियों को भी समान सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2023 में सामने आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वन विभाग की जमीन से कथित अतिक्रमण और अवैध खेती हटाने की कार्रवाई के बाद डेडियापाड़ा क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हुआ था। आरोप है कि विधायक चैतर वसावा ने वन विभाग के कर्मचारियों को अपने घर बुलाकर उनके साथ मारपीट की, धमकाया और हवाई फायरिंग कर भय का माहौल बनाया।

Chaitar Vasava (File Photo)

चैतर वसावा (फाइल फोटो)

वनकर्मियों से ₹60,000 की उगाही

सरकारी वकील वंदना भट्ट के अनुसार, घटना के अगले दिन विधायक के सहयोगियों द्वारा वनकर्मियों से ₹60,000 की कथित उगाही की गई थी। जांच के दौरान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सहित कई साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में रखा। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। अदालत ने सरकारी गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी तथा अन्य सात आरोपियों को दोषी माना।

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