ITR दाखिल कर दिया लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया, ऐसे ऑनलाइन चेक कहां अटका पैसा?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड तब जारी किया जाता है जब टैक्सपेयर द्वारा चुकाया गया टैक्स, डिडक्शन के बाद असल देनदारी से ज्यादा होता है। इसे ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस किया जाता है।

देशभर में 31 अगस्त तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए हैं। अगर आप भी उनमें हैं, जिसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन रिफंड नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको आज बता रहे हैं कि आयकर विभाग द्वारा कब रिफंड जारी किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है?

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इनकम टैक्स रिफंड

रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?

ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग तभी शुरू करता है जब आप ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेते हैं। अगर आप ई-वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में रिफंड आने में चार से पांच सप्ताह लग सकते हैं। इसलिए, अगर इस समय के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड या फाइनल असेसमेंट की सूचना (ईमेल या SMS) नहीं मिलती है, तो टैक्सपेयर्स के लिए अपने ITR का स्टेटस चेक करना बेहतर है।

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