क्या NRE अकाउंट में सैलरी आने पर NRI को भरना होगा ITR?

विदेश में नौकरी करने वाले कई एनआरआई अपनी सैलरी भारत में स्थित NRE अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। जानिए क्या इस विदेशी कमाई पर भारत में टैक्स लगता है और किस स्थिति में एनआरआई को ITR फाइल करना अनिवार्य होता है।

विदेशों में काम करने वाले अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians - NRIs) अक्सर अपनी सैलरी का पैसा भारत में अपने NRE (Non-Resident External) बैंक खाते में मंगाते हैं। NRE अकाउंट एक ऐसा खाता है, जिसमें विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) को भारतीय रुपये में जमा किया जाता है। हालांकि, कई एनआरआई इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि यदि उनकी विदेश की सैलरी सीधे भारत में उनके NRE अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो क्या उन्हें भारत के इनकम टैक्स विभाग को आयकर (Income Tax) देना होगा या ITR (Income Tax Return) फाइल करना पड़ेगा।

Income Tax Return

क्या NRE अकाउंट में सैलरी आने पर NRI को भरना होगा ITR?

कब देना होता है टैक्स?

भारतीय आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि उस वित्त वर्ष में उसका 'रेसिडेंशियल स्टेटस' (Residential Status) क्या है। यदि कोई व्यक्ति टैक्स कानून के तहत एनआरआई (NRI) की श्रेणी में आता है और वह विदेश में सेवाएं देकर वहां सैलरी कमा रहा है, तो विदेश में कमाई गई यह इनकम भारत में पूरी तरह से टैक्स-फ्री (Tax-Exempt) होती है। चूंकि NRE खाते में जमा होने वाला पैसा विदेश में अर्जित आय (Foreign Earnings) माना जाता है, इसलिए NRE अकाउंट में जमा सैलरी और उस पर मिलने वाले ब्याज दोनों पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता है।

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