सोना-चांदी महंगे होंगे! बैंकों की 3% GST छूट खत्म, आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?

GST Council की बैठक में इस बार रेट के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन, सोने-चांदी के आयात पर मिल रही टैक्स छूट को खत्म करने का बड़ा फैसला किया गया है।

GST Council : सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सरकार के एक फैसले ने कीमतों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सरकार ने बैंकों और नामित एजेंसियों को सोना, चांदी और प्लैटिनम के इंपोर्ट पर मिलने वाली इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) की छूट आगे नहीं बढ़ाई है। अब इन आयातों पर 3% IGST देना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टैक्स बढ़ने से बाजार में सोने-चांदी के दाम पर कोई असर आएगा?

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गोल्ड सिल्वर के दाम पर टैक्स का असर

सरकार के फैसले से क्या बदला?

केंद्र सरकार ने बैंकों के जरिये सोना, चांदी और प्लैटिनम के इंपोर्ट पर मिलने वाली IGST छूट को 31 मार्च, 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने 8 अक्टूबर को GST Council की बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों से 1 अप्रैल, 2026 से ही इन धातुओं के इंपोर्ट पर 3% IGST देना शुरू कर दिया था। यानी यह टैक्स अक्टूबर में पहली बार लागू नहीं हुआ है।

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