Life Insurance का पैसा किसे मिलेगा? Nominee या Legal Heir, जानें पूरा नियम

लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद सबसे जरूरी सवाल होता है कि पॉलिसीधारक की मौत के बाद बीमा की रकम किसे मिलेगी। क्या सिर्फ नॉमिनी को पैसा मिलता है या कानूनी वारिस का भी अधिकार होता है?

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय पॉलिसीधारक से किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि पॉलिसीधारक की मौत के बाद बीमा की पूरी रकम उसी नॉमिनी को मिल जाएगी। लेकिन नॉमिनी और कानूनी वारिस एक ही व्यक्ति हों, यह जरूरी नहीं है। दोनों की कानूनी भूमिका अलग होती है। इसलिए बीमा की रकम पर अधिकार का सवाल आने पर सिर्फ पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी का नाम देखना हमेशा पर्याप्त नहीं होता।

Nominee Vs Legal Heir Will

नॉमिनी कौन होता है?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसका नाम पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी में दर्ज करता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी उस व्यक्ति को पॉलिसी की रकम देने की प्रक्रिया पूरी कर सके। बीमा कानून की धारा 39 के तहत पॉलिसीधारक अपने जीवन की बीमा पॉलिसी में एक या एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बना सकता है। पॉलिसी की अवधि के दौरान तय प्रक्रिया के अनुसार नॉमिनी को बदला भी जा सकता है।

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