अगर Credit Card होल्डर की मौत हो जाए तो कौन चुकाएगा बकाया बिल?

क्रेडिट कार्डधारक की मृत्यु के बाद उसके बकाया बिल का भुगतान किसे करना होगा? यह पूरी तरह से कानून और बैंकिंग नियमों पर निर्भर करता है। जानिए ऐसी परिस्थितियों में किसकी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी बनती है।

क्रेडिट कार्ड आज के समय में हर आम और खास व्यक्ति की वित्तीय जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड धारक (Cardholder) की अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसके कार्ड पर मौजूद बकाया बिल (Outstanding Dues) का क्या होता है? क्या बैंक उस कर्ज की भरपाई मृतक के परिवार, कानूनी वारिसों (Legal Heirs) या नॉमिनी से कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंकिंग नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड (Credit Card) एक पूरी तरह से 'अनसिक्योर्ड लोन' (Unsecured Loan) की श्रेणी में आता है।

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कार्ड होल्डर की मौत के बाद कौन चुकाएगा बिल?

इसका सीधा मतलब यह है कि इस लोन के बदले बैंक ग्राहक से कोई संपत्ति, सोना या गारंटी (Collateral) गिरवी नहीं रखवाता है। इसलिए, किसी कार्ड धारक के निधन की स्थिति में बैंक मृतक के परिवार वालों या कानूनी वारिसों को जबरन बकाया बिल चुकाने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कार्ड में कोई गारंटी न दी हो।

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