EPFO मेंबर की मौत के बाद कौन और कैसे निकाल सकता है पैसा?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर किसी पीएफ खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसके खाते में जमा मेहनत की कमाई का क्या होगा? नियमों के मुताबिक, सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को न केवल पीएफ (PF) की राशि, बल्कि पेंशन और ₹7 लाख तक का मुफ्त बीमा (EDLI) भी मिलता है। आइए जानते हैं क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को न केवल रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है, बल्कि सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार का सहारा भी बनता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर किसी पीएफ (PF) खाताधारक की मृत्यु हो जाए, तो उसके खाते में जमा पैसा किसे मिलेगा और उसे निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, सदस्य की मृत्यु के बाद पीएफ की राशि, पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ परिवार के हकदार सदस्यों को दिया जाता है।

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सदस्य की मृत्यु के बाद पैसा किसे मिलता है?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, पीएफ खाते में जमा पैसा सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलता है जिसे सदस्य ने अपना नॉमिनी (Nominee) बनाया है। यदि सदस्य ने ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की है, तो नॉमिनी को पैसा मिलने में बहुत आसानी होती है। लेकिन, अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो पैसा सदस्य के कानूनी वारिस (Legal Heir) या परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी और बच्चों) को समान रूप से दिया जाता है। इसके लिए परिवार को 'सर्वाइवरशिप सर्टिफिकेट' या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है।

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