ITR Deadline: सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ा दी है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरत नहीं है, जैसे वेतनभोगी, पेंशनभोगी। अब वे 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR भर सकते हैं, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी। यह फैसला लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरा है, लेकिन इससे जुड़ा एक अहम सवाल ये है कि क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर हो गई है?
आईटीआर भरने की आखिरी तारीख कब है (तस्वीर-istock)
Self Assessment Tax Deadline: क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेडलाइन भी बढ़ी?
सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self-Assessment Tax) वह टैक्स होता है जो कुल आय में से टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स घटाने के बाद बची राशि के रूप में देय होता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को सरकार ने आधिकारिक रूप से बढ़ा दिया है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेडलाइन भी अब 15 सितंबर 2025 मानी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के तहत ब्याज तभी देना पड़ता है जब आखिरी तारीख के बाद टैक्स भुगतान किया जाता है। इस बार सीबीडीटी (CBDT) ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि सेक्शन 234A के तहत आखिरी अलग होगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक अगर टैक्स चुकाया जाता है, तो ब्याज देय नहीं होगा।
पहले और अब में अंतर
पिछले वर्षों में जब भी ITR की समयसीमा बढ़ाई गई थी, CBDT ने स्पष्ट कर दिया था कि इनकम टैक्स के सेक्शन 234A के लिए यह विस्तार लागू नहीं होगा, और ब्याज की गणना पुरानी डेडलाइन यानी 31 जुलाई से होगी। लेकिन इस बार CBDT ने ऐसी कोई सफाई नहीं दी है, जिससे संकेत मिलता है कि इस बार 15 सितंबर 2025 को ही आखिरी तारीख माना जाएगा, और तब तक टैक्स भरने पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगेगा।
ब्याज से बचने के लिए 15 सितंबर से पहले भरें टैक्स
अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स चुका रहे हैं और 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर देते हैं, तो आपको ब्याज या पेनल्टी से राहत मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप रिटर्न और टैक्स दोनों समय पर भरें और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रमाणित टैक्स सलाहकार से मार्गदर्शन लें।
